अगर आपका बैंक खाता है और आप ₹3000 प्रति माह पेंशन चाहते हैं, तो आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) का फॉर्म भरना चाहिए। यह सरकार की एक पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा देती है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद ₹3000 हर महीने पेंशन मिलेगी।
इस लेख में हम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज, महत्वपूर्ण बातें और फायदे विस्तार से बताएंगे।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना: Overview Table
विशेषता | विवरण |
---|---|
योजना का नाम | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) |
लॉन्च करने वाला मंत्रालय | श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार |
लक्ष्य | असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था पेंशन देना |
पेंशन राशि | ₹3000 प्रति माह |
योग्यता | 18-40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग |
योगदान राशि | ₹55 से ₹200 प्रति माह (आयु पर निर्भर) |
सरकारी योगदान | 50% (जितना लाभार्थी देगा, उतना सरकार भी देगी) |
पेंशन मिलने की उम्र | 60 वर्ष के बाद |
आवेदन प्रक्रिया | CSC केंद्र पर या ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | www.maandhan.in |
प्रधानमंत्री मानधन योजना क्या है?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद ₹3000 प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इसके लिए लाभार्थी को 18 से 40 वर्ष की उम्र के बीच आवेदन करना होगा और एक निश्चित राशि का मासिक योगदान करना होगा।
इस योजना की खास बात यह है कि जितना योगदान लाभार्थी करेगा, उतना ही योगदान सरकार भी करेगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई 30 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ता है और ₹100 प्रति माह जमा करता है, तो सरकार भी ₹100 प्रति माह जमा करेगी।
योजना के लिए योग्यता
इस योजना का लाभ केवल वही लोग ले सकते हैं, जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हैं:
- आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- मासिक आय ₹15,000 से कम होनी चाहिए।
- असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए (जैसे- मजदूर, ड्राइवर, घरेलू कामगार, दुकानदार, किसान आदि)।
- EPFO, NPS या ESIC के सदस्य नहीं होने चाहिए।
- पहले से कोई सरकारी पेंशन नहीं मिल रही हो।
अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं और ₹3000 की मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज (Documents Required)
- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- आयु प्रमाण पत्र
- स्व-घोषणा पत्र (Self-declaration form)
योजना में योगदान (Contribution)
आयु के अनुसार हर महीने आपको यह राशि जमा करनी होगी:
आयु (वर्ष) | मासिक योगदान | सरकार का योगदान | कुल राशि |
---|---|---|---|
18 | ₹55 | ₹55 | ₹110 |
25 | ₹80 | ₹80 | ₹160 |
30 | ₹100 | ₹100 | ₹200 |
35 | ₹150 | ₹150 | ₹300 |
40 | ₹200 | ₹200 | ₹400 |
आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- आधिकारिक वेबसाइट www.maandhan.in पर जाएं।
- “Apply Now” पर क्लिक करें और PM-SYM योजना चुनें।
- आधार नंबर दर्ज करें और OTP वेरीफाई करें।
- अपनी व्यक्तिगत जानकारी और बैंक डिटेल भरें।
- योजना में योगदान राशि चुनें और भुगतान करें।
- आपका पेंशन खाता एक्टिव हो जाएगा और आपको पेंशन कार्ड मिलेगा।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (CSC केंद्र से)
- नजदीकी CSC (Common Service Center) जाएं।
- आधार कार्ड और बैंक पासबुक के साथ ऑपरेटर को फॉर्म भरने के लिए कहें।
- योगदान राशि जमा करें और रसीद प्राप्त करें।
- आपको PM-SYM पेंशन कार्ड मिलेगा।
योजना के लाभ
- ₹3000 की मासिक पेंशन वृद्धावस्था में मिलेगी।
- 50% का सरकारी योगदान, जिससे आपकी बचत दोगुनी हो जाएगी।
- 60 साल के बाद जीवन भर पेंशन मिलेगी।
- मृत्यु के बाद पत्नी को 50% पेंशन का लाभ मिलेगा।
- आसान प्रक्रिया और कोई लंबी कागजी कार्रवाई नहीं।
महत्वपूर्ण बातें
- अगर आप 60 साल से पहले योजना छोड़ना चाहते हैं, तो आपको आपकी जमा राशि + ब्याज मिल जाएगा।
- अगर 60 साल से पहले मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी को संपूर्ण राशि मिलती है।
- पेंशन की राशि सरकार गारंटी देती है, इसलिए कोई जोखिम नहीं है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1: प्रधानमंत्री मानधन योजना में कौन आवेदन कर सकता है?
कोई भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति जिसकी मासिक आय ₹15,000 से कम है, वह इस योजना में आवेदन कर सकता है।
Q2: अगर कोई पहले से EPFO, ESIC या NPS का सदस्य है तो क्या वह इस योजना का लाभ ले सकता है?
नहीं, EPFO, ESIC या NPS के सदस्य इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते।
Q3: क्या इस योजना में सरकार भी योगदान देती है?
हां, जितना योगदान लाभार्थी करता है, उतना ही योगदान सरकार भी करती है।
Q4: अगर योजना के दौरान लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा?
अगर 60 साल की उम्र से पहले लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जमा राशि नॉमिनी को मिलेगी। 60 साल के बाद मृत्यु होने पर पत्नी को 50% पेंशन मिलेगी।
Q5: इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आप ऑनलाइन www.maandhan.in पर या CSC केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
Disclaimer (अस्वीकरण)
यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए लिखा गया है। योजना से जुड़ी शर्तें और नियम समय-समय पर सरकार द्वारा बदले जा सकते हैं। आधिकारिक जानकारी के लिए www.maandhan.in या नजदीकी CSC केंद्र पर जाएं।
अगर आपका बैंक खाता है, तो तुरंत इस योजना का फॉर्म भरें और ₹3000 की मासिक पेंशन पाएं।